हाजिर नहीं होने पर वांछित के घर पुलिस ने चस्पा किया नोटिस


डाला (सोनभद्र)। तीन माह पूर्व हुए लूट के मुकदमे में नामजद वांछित अभियुक्त बाड़ी निवासी दीपक सिंह के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता में उद्घोषणा जारी किया। मिली जानकारी के अनुसार बीते 15 अक्टूबर को चोपन थाना क्षेत्र कें बग्घानाला मे एक गिट्टी व्यवसाई के साथ तीन युवको ने मिलकर 40 हजार रुपए लुट लिया था। लुट के मामले में चोपन पुलिस ने भुक्तभोगी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। जिसमें चोपन निवासी युवक रोहित सिंह की गिरफ्तारी हो गई। जॉच के दौरान दीपक सिंह के साथ एक युवक और था, जिसका नाम पता अब तक नही चल पाया। जिसमें दीपक सिंह पुत्र स्व बच्चा सिंह के गिरफ्तारी के डर से घर छोड कर फरार हो गया। समय पर हाजिर न होने के कारण एक माह पूर्व न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, परन्तु अपराधिक युवक हाजिर नही हुआ, जिससे न्यायलय ने घारा 82 जारी किया। इस पर चोपन इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार सिंह ने मंगलवार की सायं तीन बजे वाछिंत दीपक सिंह के घर पहुंच कर नोटिस को चस्पा किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि धारा 82 के बाद वाछिंत युवक एक माह के भीतर हाजिर नही होता है तो युवक की चल अचल सम्पति न्यायलय के अग्रीम आदेश पर कुर्क कर ली जाएगी।