अवैध कॉलौनी पर चला विप्रा का डंडा, डिमोशन की कार्यवाही 


मथुरा। मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के सचिव ईश्वर चंद्र के आदेशानुसार आज विप्रा की टीम ने हाईवे स्थित अवैध कॉलौनी के निर्माण पर डिमोशन की कार्यवाही की है। इस दौरान विप्रा की टीम के साथ इलाका पुलिस भी मौजूद रही। 
गौरतलब हो कि श्री शक्ति मनचंदा द्वारा जेत ग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग 2  से लगभग 900 मीटर देवी आटस रोड पर दाई और श्री गोलोकधाम नाम से अवैध कॉलोनी का विकास कर बिजली सड़क बिजली के खंबे बाउंड्री वॉल ऑफिस गेट आदि का निर्माण किया गया था।विकास करता द्वारा कॉलोनी के अंदर अवैध रूप से भूखंडों के विक्रय का कार्य किया जा रहा था। प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए नोटिस दिए गए। विकास करता को अपना पक्ष रखने के लिए कई बार अवसर प्रदान किए गए परंतु न तो विकास करता द्वारा स्वीकृति हेतु मानचित्र प्रस्तुत किए गए नहीं स्थल पर निर्माण कार्य रोका गया। विकास करता द्वारा लगभग 5 हेक्टेयर में अवैध रूप से कॉलोनी को विकसित करते हुए भूखंडों का विक्रय का कार्य किया जा रहा था। सचिव मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ईश्वर चंद्र द्वारा कॉलोनी के विकास करता को स्वयं अवैध कॉलोनी में किए गए समस्त विकास कार्य को हटाने के निर्देश देते हुए डिमोलिशनआदेश पारित किए गए। विकास करता द्वारा अवैध कॉलोनी के निर्माण को स्वयं ना हटाए जाने पर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता इंजीनियर मलखान सिंह जूनियर इंजीनियर अशोक चौधरी इंजीनियर अनिरुद्ध यादव प्रवर्तन दस्ता व जिलाधिकारी द्वारा डिमोलिशन की कार्रवाई हेतु नामित मजिस्ट्रेट राजीव कुमार जैन थाना वृंदावन द्वारा उपलब्ध कराए गए पुलिस बल व प्रवर्तन दल मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के द्वारा आज डिमोशन की कार्यवाही की गई ।