बिना उप कोषाधिकारी के नहीं हो पायेगी स्टाम्प विक्री ऽ डीएम ने जारी किया निर्देश


अयोध्या।(आरएनएस) जिलाधिकारी अधिकारी अनुज कुमार झा ने उप कोषागारो में वित्तीय अनिमित्ताओ के रोेकथाम के संबंध में दिए निर्देश। जनपद के किसी भी कोषागार पर स्टांप की बिक्री तभी की जाएगी उसमें नियमित उप कोषाधिकारी तैनात हो। नियमित उपकोषाधिकारी का पद रिक्त होने, स्थानांतरण हो जाने या अवकाश पर जाने की अवधि में उपकोषागार से स्टांप की बिक्री बंद रखी जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान में कोषागार अयोध्या से संबंध उप कोषागार बीकापुर में उपकोषाधिकारी के पद का कार्य तसीलदार बीकापुर द्वारा संपादित किया जा रहा है जो शासनादेश के विरुद्ध है। उप कोषाधिकारी बीकापुर के पद पर शासन/कोषागार निदेशालय के स्तर से तैनाती होने तक बीकापुर उप कोषागार में स्टांप की बिक्री बंद रखी जाएगी तथा तब तक उपकोषागार बीकापुर के अंतर्गत आने वाले स्टांप वेंडरों एवं जनसामान द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित कोषागार अयोध्या से स्टांप क्रय किया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि जनपद अयोध्या के समस्त उपकोषागारो में स्टांप की बिक्री नगद धनराशि के माध्यम से नहीं की जाएगी स्टांप क्रय करने वाला व्यक्ति/स्टांप वेंडर को बैंक में चालान के माध्यम से निर्धारित धनराशि जमा करना होगा। सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा किए जाने वाले चालान का सत्यापन तथा जमा धनराशि की पुष्टि का उत्तरदायित्व संबंधित उपकोषाधिकारी का होगा। बैंक से प्राप्त चालान की प्रति की पुष्टि के उपरांत संबंधित कोषागार निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए स्टांप विक्रेता को स्टांप उपलब्ध कराएंगे।