सीएए को जाने आमजन को भी करे जागरूक-डीएम


रायबरेली 24 दिसम्बर, 2019व्यापार बन्धु व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण का एक महत्वपूर्ण प्लेटफार्म है अधिकारी व्यापारियों की समस्याओं को अंदेखी न करें व्यपारियों की शिकायतों को संज्ञान में लेकर तत्काल निराकरण युद्धस्तर पर करें। व्यापार से जुड़ी हुई समस्याओं को गम्भीरता से लिया जाये यदि समस्या का निराकरण जिलास्तर पर न हो उसे उच्चाधिकारियों के संज्ञान में नियामनुसार रखकर कर उसका निराकरण कराये। यह निर्देश जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना व मुख्य विकास अधिकारी राकेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानन्द राय ने दिये है। जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि व्यापारियों व आमजन से कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को जाने और अन्य लोगों को भी जागरूक करें। उन्होंने कहा नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 कानून सिर्फ नागरिकता देने के लिए है किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार इस कानून में नही है। भारत के अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों का नागरिकता संशोधन अधिनियम से कोई अहित नहीं है। नागरिकता संशोधन अधिनियम से देश के नागरिकों की नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह कानून किसी भी भारतीय हिन्दू, मुसलमान आदि को प्रभावित नहीं करेगा। इस अधिनियम के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से आए हिन्दू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जायेगी जो 31 दिसम्बर 2014 से पूर्व ही भारत में रह रहे हों तथा जो केवल इन तीन देशों से धर्म के आधार पर प्रताडि़त किए गए हों। अभी तक भारतीय नागरिकता लेने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। यह कानून केवल उन लोगों के लिए है, जिन्होंने वर्षो से बाहर उत्पीड़न का सामना किया और उनके पास भारत आने के अलावा और कोई जगह नहीं है।बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानन्द राय, उपायुक्त वार्णिज्यकर एस0एम0 पाण्डेय, सूचना प्रमोद कुमार, उपायुक्त उद्योग नेहा सिंह, व्यापारी बन्धु अवतार सिंह छाबड़ा, अख्तर अंसारी, अतुल गुप्ता, महेन्द्र अग्रवाल, स्नेहलता त्रिवेदी के सदस्य आदि सहित बड़ी संख्या में व्यापारी एवं अधिकारी भी उपस्थित थे।