शौचालय निर्माण में अनियमितता पर ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव पर मंडलायुक्त ने एफआईआर दर्ज कराने के दिये निर्देश


आजमगढ़। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा मंगलवार को मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस अवसर पर मंडलायुक्त ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्यक्रम है। जिसकी शासन स्तर से निरन्तर समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि मण्डलीय समीक्षा बैठकों में जनपदों द्वारा शत प्रतिशत लाभार्थियों को ग्राम निधि-6 से धनराशि हस्तान्तरित कराते हुए शौचालयो निर्माण एवं उनके प्रयोग की अपेक्षा की जाती रही है। उन्होंने कहा कि जनपदों द्वारा बैठकों में यह कहा जाता रहा है कि शौचालय निर्माण की धनराशि लाभार्थियों को प्राप्त करा दी गयी है, एवं यह भी बताया गया कि मात्र 10 प्रतिशत शौचालय ही अब अपूर्ण है। मण्डलायुक्त ने कहा कि मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ द्वारा प्रस्तुत आख्या में स्पष्ट किया गया है कि आजमगढ़ में 14 करोड़ से अधिक धनराशि लाभार्थियों को प्राप्त नहीं कराई गयी है एवं लगभग एक लाख से अधिक शौचालय अभी भी अपूर्ण है। मण्डलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने इस स्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए इतनी बड़ी धनराशि को अभी ग्राम निधि-6 में रोके रखना एवं लगभग एक लाख से अधिक शौचालय अपूर्ण होना अत्यन्त गंभीर मामला है।  जिससे स्पष्ट होता है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम का अनुश्रवण नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है। जो खेदजनक है।
 मण्डलायुक्त ने गत दिवस विकास खण्ड मार्टिनगंज अन्तर्गत ग्राम पंचायत बनगॉंव में कराये गये निरीक्षण में 504 शौचालयों के सापेक्ष मात्र 219 शौचालय निर्मित पाये जाने एवं ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अनियमित रूप से 23.25 लाख रुपये आहरित कर र्शाचालय का निर्माण कराते हुए धनराशि का दुरुपयोग व गबन किये जाने के सम्बन्ध में कहा कि यह मात्र एक गॉंव उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार जनपद की अन्य ग्राम पंचायतों में भी शौचालय की धनराशि अनियमित रूप से आहरित कर शौचालय निर्माण कर कराने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। 
मण्डलायुक्त ने इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी आजमगढ़ को निर्देश दिया कि ग्राम पंचायत बनगॉंव के ग्राम प्रधान सूर्यनाथ यादव एवं ग्राम पंचायत सचिव रामपलट के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर ग्राम प्रधान के विरुद्ध पंचायतीराज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही एवं सम्बन्धित सचिव के विरुद्ध कर्मचारी आचार संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया जनपद की अन्य ग्राम पंचायतों को अवमुक्त धनराशि की जॉंच कराई जाये एवं यदि ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो सम्बन्धितों के विरुद्ध कार्यवाही कराते हुए आख्या 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायें।