औसतन 725 एवं अधिकतम 800 मतदाता वाले मतदान केन्द्रों का सत्यापन कर लें:- पुलकित खरे
औसतन 725 एवं अधिकतम 800 मतदाता वाले मतदान केन्द्रों का सत्यापन कर लें:- पुलकित खरेमतदान केन्द किसी प्रभावशाली या दबंग व्यक्ति के दरवाजे के सामने अथवा समीप स्थान पर किसी भी दशा में नही बनायें जायेगें- जिला निर्वाचन अधिकारीअनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी करें- जिलाधिकारी

हरदोई- (आरएनएस )पंचायत सामान्य निर्वाचन 2020 हेतु निवार्चक नामावलियों की तैयारी के लिए मतदान केन्द्रों/स्थलों के सम्भाजन के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत प्रशिक्षण में उपस्थित उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारियों आदि को सम्बोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कहा कि पंचायत चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्थापित मतदान केन्द्रों/स्थलों का प्री रेशनलाइजेशन (सम्भाजन) कार्य वास्तविक संख्या के आधार पर बीएलओ और सुपरवाइजर, लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी आदि समन्वय बनाकर पूरी पारदर्शिता एवं गम्भीरता के साथ तत्काल प्रारम्भ कर दें और सभी उच्च अधिकारी प्रतिदिन कार्य की प्रगति उपलब्ध करायेंगें।

उन्होने कहा कि इस बार पंचायत चुनाव की संवेदनशीलता ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य चारों के चुनाव एक साथ होने से और बढ़ गई है, इस लिए सभी अधिकारी/कर्मचारी प्रत्येक दशा में प्रत्येक मतदान स्थल बूथ पर 10 प्रतिशत वृद्वि को दृष्टिगत रखते हुए औसतन 725 एवं अधिकतम 800 मतदाता वाले मतदान केन्द्रों का सत्यापन कर लें और जहां 800 से अधिक मतदाता होगें वहां वार्डो के स्थानान्तरण के बाद सम्भाजन किया जायेगा तथा जिन ग्राम पंचायत में 02 या 02 से अधिक मतदान केन्द्र है उनमें 800 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों के वार्डो को स्थानान्तरित करते समय यह विशेष ध्यान रखा जाये कि उसी ग्राम के मतदाता उसी मतदान केन्द्र से समबद्व रहें। श्री खरे ने कहा कि 800 से अधिक मतदाता होने की स्थिति में पूरा-पूरा वार्ड या वार्डों को उसी मतदान केन्द्र पर स्थानान्तरित करते हए  मतदान स्थल पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी के अतिरिक्त कक्ष, मध्य भाग -1, मध्य भाग-2 आदि अंकित कर चिहिन्त किये जायेगें और संबंधित अधिकारी नया मतदान स्थल बूथ सृजित करने से पहले उस मतदान केन्द्र को भौतिक सत्याप अवश्य करा लें कि उक्त मतदान केन्द्र पर नया मतदान स्थल बनाये जाने हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है या नहीं।

प्रशिक्षण में जिलाधिकारी ने कहा कि एक वार्ड में 800 से अधिक मतदाता है तो मतदान केन्द के सृजन के समय दोनों बूथों पर वार्ड नं0 वही लिखा जायेगा और मतदाताओं को इस प्रकार बूथों विभक्त किया जायेगा कि एक परिवार के मतदाता दो बूथों पर नहीं किया जायेगा तथा नये मतदान केन्द्र स्थापित करने में उन स्थानों को सम्मिलित किया जायेगा एवं मतदान केन्द किसी प्रभावशाली या दबंग व्यक्ति के दरवाजे के सामने अथवा समीप स्थान पर किसी भी दशा में नही बनायें जायेगें और मतदान केन्द्र निष्प्रोज्य या ध्वस्त हो गये है उन्हें छोड़कर विगत पंचायत सामान्य निर्वाचन में जो मतदान केन्द्र बनायें गये थें उन्हें अवश्य बनायें रखा जायेगा और मतदान केन्द्र किया सार्वजनिक भवन एवं विद्यालय में नहीं बनाया जायेगें। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी मतदान केन्द्र पर 06 से अधिक बूथ नहीं होगें और 06 से अधिक बूथ होने की सूचना निर्वाचन आयोग को भेजी जायेगा। उन्होने कहा कि अधिकारी मतदान केन्द्र/स्थलों का आंलकन करते हुए अवलोकन के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर अभियुक्ति के कालम में मतदान केन्द्र के सृजन का स्पष्ट कारण जैसे मतदाताओं की संख्या अधिक होने, पर्याप्त स्थान न होने, मतदान केन्द्र क्षतिग्रस्त होने का उल्लेख करेगें। प्रशिक्षण में अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी संजय कुमार को निर्देश दिये कि अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी करें। प्रशिक्षण में उप जिलाधिकारी सदर राकेश कुमार, उप जिलाधिकारी सण्डीला मनोज कुमार श्रीवास्तव, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारी आदि मौजूद रहें।